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फरीदाबाद में भारी वाहनों व डंफरों को रात्रि 10 बजे से प्रात: 04 बजे तक चलाने की अनुमति होगी

Posted by : pramod goyal on : Thursday 2 August 2018 0 comments
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फरीदाबाद। जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जिला फरीदाबाद में भारी वाहनों व डंफरों को रात्रि 10 बजे से प्रात: 04 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि 9 अगस्त तक कांवडिय़े हरिद्वार से गंगाजल लेकर जिला फरीदाबाद के विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कांवडिय़ों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व जिले में कानून व्यवस्था सुचारू रू
प से बनाए रखने के दृष्टिïगत यह आदेश पारित किए गए हैं। इसलिए 9 अगस्त तक भारी वाहन एवं डंफरों को रात्रि के समय ही जिला फरीदाबाद में चलाए जाने की अनुमति दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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