//# Adsense Code Here #//
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिये उसके पिछले साल के फैसले का पालन नहीं करने पर आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सरकार को कानून-व्यवस्था का पालन करना था. शीर्ष अदालत ने राज्यों द्वारा भी उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को चेताया कि उन्हें देरी का कारण बताने के लिए तलब किया जायेगा. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने केन्द्र को चार सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमे यह स्पष्ट करना होगा कि 15 दिसंबर, 2017 के फैसले के मद्देनजर क्या कदम उठाए गये हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा. पीठ ने कहा, ‘‘हमने अपने 15 दिसंबर, 2017 के फैसले में कुछ भी नया नहीं कहा था। यह आपका (केन्द्र) कानून था और हमने आपको सिर्फ उसका पालन करने को कहा है। हम सरकार नहीं चला रहे हैं। आपको कानून-व्यवस्था का पालन करना है.’’
No comments :