HEADLINES


More

तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने पर होगी जेल

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 26 July 2018 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//


फरीदाबाद ( 26 जुलाई ) : जिल में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कानून सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम  (कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तरीय समन्व्य समिति की बैठक व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन नगराधीक्ष श्रीमती बेलीना जी की अध्यक्षता में मीटिंग हाल, उपायुक्त कार्यालय में किया गया। जिसमें की जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन, मोहाली के सहयोग से करवाई गई कार्यशाला का मुख्य उद्देशय अधिकारियों को कोटपा एक्ट के बारे में जानकारी देना और कोटपा कानून को लागू करने के लिए कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था । इस अवसर पर नगराधीक्ष ने कहा कि किसी भी प्रकार  के नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं जिस कारण बेहतर सामज और देश का निमार्ण करना मुशकिल है। क्योकि किसी भी नशे की शुरूआत तंबाकू से होती है इस लिए तंबाकू की लत से युवाओं को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से  कानूनी विज्ञापन करनाअपराध है और ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है । उन्होंने अधिकारीयों कहा कि जिले में धड़ले से तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाऐ । सिवल सर्जन डा. बी.के राजौरिया ने कहा कि भारत में हर दिन 2200 और हर साल 10 लाख लोग  तंबाकू के सेवन से होने वाली बिमारियों के कारण मारे जाते हैं । उन्होंने कहा कि ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा कि 23.7 प्रतिशत (50 लाख) जनसंख्या किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है । इसलिए यह समय की जरूरत है कि तंबाकू से आने वाली पीढ़ीयों को बचाने के लिए तंबाकू कंट्रोल से जुड़े हुए कानूनो को सख्ती से लागू किया जाऐ। इस अवसर पर चण्डीगढ़ से विशेष तौर पर आऐ जनरेशन सेवियर एसोसिएशन (जी.एस.ए) के रमन शर्मा ने कोटपा एक्ट की सभी धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कोटपा एक्ट के अलावा सरकार की तरफ से तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के लिए उठाऐ गए कदमों के बारे में भी बताया । उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लूज सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इस अवसर पर अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को तंबाकू कंट्रोल संबंधी अन्य कानूनों के बारे में बताते हुए कहा गया कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राईविंग करते समय धूम्रपान करने पर चालान किया जा सकता है, नापतौल विभाग की तरफ से विदेशी सिग्रेटों जो कि बिना सचित्र चेतावनी छपे हुए बेची जाती हैं के खिलाफ लीगल मैट्रोलजी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के बारे में बताया गया । वहीं जी.एस.ए के जीवनदीप सिहं ने बताया कि जुवेनाईल जस्टिस एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर  सात साल की सजा व एक लाख रूपऐ तक का जुर्माना हो सकता है । उन्होंने कहा कि गांव का सरपंच भी कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे की भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार को जुर्माना कर सकता है ।  डा. गीता पालिया, डिप्टी सिवल सर्जन कम जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम ने आऐ हुऐ अधिकारियों का धन्यवाद करते हुऐ कहा कि तबाकूं कंट्रोल कार्यक्रम की कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग आपसी सहयोग व बेहतर तालमेल से काम करें । उन्होंने कहा कि तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम को लागू करना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नही है इसके लिए सभी विभागों के सहयोग की अवश्यकता है। तभी हम हरियाणा और भारत को तंबाकू मुक्त बना सकते हैं । इस अवसर पर ए.सी.पी ट्रैफिक दवेंद्र कुमार, जिलें के सभी एस.एस.ओ आदि उपस्थित थे ।

No comments :

Leave a Reply