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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अब सरकारी विभागों में अस्थायी (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों को निजी एजेंसियों के जरिए नहीं रखेगी. सरकार ने इसको लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं. सबसे पहले इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 9500 से बढ़ाकर 14000 किया गया है. इतना ही नहीं न्यूनतम वेतन निर्धारण के बाद डायरेक्ट अकाउंट पेमेंट को भी जरूरी बनाया गया है. दिल्ली सरकार ने यह फैसला कमजोर कानून को ध्यान में रखकर बदलाव किए हैं. अगर कोई निगम उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 50 हज़ार जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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