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भारतीय
मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष सी बी चौहान ने प्रैसवार्ता के
दौरान पत्रकारों को जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय के 23 मई, 2018
को दिए गये आदेशानुसार अब प्रधान सचिव स्थानीय निकाय विभाग चंडीगढ़ से उनके
द्वारा 103 निगम कर्मचारियों को 18 सितंबर ,2017 को नियमित वेतन दिए जाने
के आदेश फरीदाबाद नगर निगमायुक्त को करा दिए हैं। इन आदेशों के बाद
कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड गई हैं।
फरीदाबाद सेक्टर 9 बाई पास रोड स्थित अपने आवास पर मीडिया को कोर्ट के आदेश दिखाते हुए भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष सी बी चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बहाल हुए 103 निगम कर्मचारियों को विगत 10 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे कर्मचारी परेशान थे। कर्मचारी अपने बच्चों की स्कूल फीस और अपनी घर गृहस्ती ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझते कर्मचारियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश ने संजीवनी का कार्य किया हैं। इस आदेश की खबर सुनते ही सभी कर्मचारियों के चेहरे पर ख़ुशी चमकने लगी हैं। चौहान ने कहा कि हमने 23 साल न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए कानूनी लड़ाई लडी है, कुछ श्रमिक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार गलत सूचना देकर मीडिया में खबरे फैला रहे हैं। कोर्ट ने मजदूरों के हक़ में फैसला देकर न्याय किया हैं। कर्मचारियों ने अपने मजदूर नेताओं का आभार जताया और ख़ुशी का इजहार किया।
फरीदाबाद सेक्टर 9 बाई पास रोड स्थित अपने आवास पर मीडिया को कोर्ट के आदेश दिखाते हुए भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष सी बी चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बहाल हुए 103 निगम कर्मचारियों को विगत 10 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे कर्मचारी परेशान थे। कर्मचारी अपने बच्चों की स्कूल फीस और अपनी घर गृहस्ती ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझते कर्मचारियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश ने संजीवनी का कार्य किया हैं। इस आदेश की खबर सुनते ही सभी कर्मचारियों के चेहरे पर ख़ुशी चमकने लगी हैं। चौहान ने कहा कि हमने 23 साल न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए कानूनी लड़ाई लडी है, कुछ श्रमिक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार गलत सूचना देकर मीडिया में खबरे फैला रहे हैं। कोर्ट ने मजदूरों के हक़ में फैसला देकर न्याय किया हैं। कर्मचारियों ने अपने मजदूर नेताओं का आभार जताया और ख़ुशी का इजहार किया।
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