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एयरफोर्स में 100 मीटर परिधि के भीतर आने वाले मकानों को न तोड़ने पर स्टे मिलने की खुशी

Posted by : pramod goyal on : Sunday 29 July 2018 0 comments
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फरीदाबाद, 29 जुलाई। हरियाणा के पूर्व मंत्री प. शिवरण लाल शर्मा और डबुआ कालोनी, उड़िया कालोनी, सुंदर कालोनी, खंड के निवासियों के अथक प्रयासों से एयरफोर्स में 100 मीटर प
रिधि के भीतर आने वाले मकानों को न तोड़ने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा  स्टे मिलने की खुशी में 100 मीटर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज पूर्व मंत्री पं. शिवचरण लाल शर्मा का उनके घर जाकर धन्यवाद किया और आभार जताया तथा पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी व पूर्व पार्षद श्रीमती माया शर्मा निगम के पूर्व वरिष्ठ उपमहापौर मुकेश शर्मा और समाजसेवी मुनेश शर्मा का ढोल नगाड़े बजाकर फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। धन्यवाद करने वालों में ईश्वर शर्मा, किरण पाल सिंह, विक्रम सिंह, रघुनाथ सिंह, विमल कुमार, त्रिभुवन, राजीव पांचाल, किशनधारी, नंदलाल, विद्यानंद झा, बब्बन अली, अरविन्द, हरीराम, विनोद कुमार, महासिंह, किशनलाल, कुलबीर शर्मा, रामकिशन, ऋषि शर्मा, चै. संदीप कुमार, रंजीत, मोहन सिंह, रामबीर सहित सैकड़ों निवासीगण मौजूद थे।
पदाधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर एयरफोर्स में 100 मीटर परिधि के भीतर आने वाले घरों को तोड़ने में जिला प्रशासन ने पूरी जान लगा दी थी। इस सिलसिले में 100 मीटर संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण पूर्व मंत्री पं. शिवचण लाल शर्मा जी से मिलें थे तो पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं और मेरा परिवार सदैव आपके साथ है यह लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ सकता। आप सभी सहयोग और स्नेह रहा तो हम यह लड़ाई जरूर जितेंगे और आपके घरों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उक्त सारी बातें सुनने के पश्चात  पूर्व मंत्री जी ने आए हुए निवासियों को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें याचिका डालने के लिए कहा।  100 मीटर संघर्ष समिति के अध्यक्ष की ईश्वर सिंह शर्मा की अगुवाई में उषा देवी, लक्ष्मण स्वरूप अग्रवाल, रोशनी देवी, महासिंह, उर्मिला, सीमा, बिशन देवी, राजवती, बब्बन अली, शांति प्रकाश निवासी डबुआ कालोनी, खंड बी, सुंदर कालोनी, उड़िया कालोनी के याचिका नंबर-21889/2018 फाईल की। याचिकाकत्र्ता सुरेश गोयल की याचिका नंबर-15171/2010 पर माननीय हाईकोर्ट में पारित आदेश दिनांक 24-5-2018 को आॅर्डर पास किया था जिसके खिलाफ 100 मीटर संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण (माननीय सर्वोच्च न्यायालय) नई दिल्ली में याचिका नंबर-21889/2018 फाईल की जिसके तहत माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगी और  एसएलपी नंबर-21889 को एसएलपी नंबर-9490 और वर्ष 2014 के साथ टैग कर दिया है। इससे पहले भी रतन सिंह वर्सिस यूनियन आॅफ इंडिया का भी दिनांक 11 जनवरी 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री की देखरेख में स्टे प्राप्त किया जा चुका था। माननीय हाईकोर्ट में श्री सुरेश गोयल याचिकाकत्र्ता, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद और लोकल बाॅर्डी डिपार्टमेंट हरियाणा व गर्वमेन्ट आॅफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है। डबुआ कालोनी, उड़िया कालोनी, सुंदर कालोनी, खंड बी के व्यक्ति जवाहर कालोनी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे मिल गया है जिसका श्रेय उन्होंने पूर्व मंत्री पं. श्विचरण लाल को दिया है जिसका धन्यवाद करने के लिए समस्त कालोनीवासियों ने आज पूर्व मंत्री और उनके परिवार का घन्यवाद किया।




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