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तीन
तलाक पर प्रस्तावित एक कानून के मसौदे में कहा गया है कि एक बार में तीन
तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के जेल की सजा हो
सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मसौदा 'मुस्लिम महिला विवाह
अधिकार संरक्षण विधेयक' शुक्रवार को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने
के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से मसौदे पर तुरंत
प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के बाद सरकार का मानना था कि यह परंपरा बंद हो जाएगी, लेकिन यह जारी रही,
इस साल फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 177 मामले जबकि इस फैसले के बाद 66
मामले दर्ज हुए.

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