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अदालतों में लम्बित अधिक से अधिक केसों को जल्द निपटारा करने के उद्देश्य
से साल में एक बार लगने वाली नेशनल लोक अदालत दो माह में एक बार लगा करेगी।
इस बार यह नेशनल लोक अदालत जिला अदालत परिसर में 11 फरवरी को लगेगी।
प्रत्येक नेशनल लोक अदालत में दो हजार मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य
रखा गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कहना है कि 10 से 40 प्रतिशत ऐसे
मामलें है, जिन्हे वकील व जजों और प्रशासनिक सहयोग से लोक अदालतों में आपसी
रजामंदी से निपटाया जा सकता है। इससे अदालतों पर मामलों का बोझ कम होगा और
दूसरे केसों को जल्द निपटाने का रास्ता प्रशस्त होगा। जिला अदालत में सात
हजार मामलें केवल चैक बाऊंस के है, जिन्हे लोक अदालत में निपटाया जा सकता
है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को
लोक अदालत में लेकर आएं, इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और आपसी
सौहार्द भी बना रहेगा।

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