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फरीदाबाद। ई-सर्विसिज के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र को आधार के साथ जोडऩा आवश्यक है। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त डा0 अमित कुमार अग्रवाल ने देते हुए बताया कि गत 02 मई 2015 से प्रदेश सरकार द्वारा ई-सर्विसिज की सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र को आधार के साथ ऑन लाइन कर दिया गया है। अत: 01 मई 2015 के बाद जन्में हर बच्चे का आधार कार्ड बनवाना आवश्य है तभी जन्म प्रमाण-पत्र बन सकेगा तथा उसे आधार सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित शर्तों में नवजात बच्चे के माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
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