फरीदाबाद, 26 नवंबर। जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा आगामी 12 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आज यहाँ देते हुए बताया कि कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों की सुविधा के सरल न्याय उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से अनुसार फिजिकल व वर्चुअल दोनों ही तरीकों को अपनाकर लोक अदालत लगाए जाने के उच्च आदेशो की अनुपालना मे आगामी 12 दिसम्बर को जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत धारा 138, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद मामले के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व मुकदमेबाजी मामले में निपटान के लिए मामलों अतिक्रमण और पानी का बिल अन्य वैवाहिक और अन्य सिविल और कंपाउंडेबल आपराधिक विवाद सेवा मामला, जो वेतन और भत्ता और परीक्षण से संबंधित है, राजस्व मामला और आपराधिक मामलों में आपराधिक कंपाउंडेबल मामलो बारे दोनों पक्षों के बीच समझौता प्रक्रिया अपना कर लोक अदालत लगाई जायेगी। उन्होने सम्बंधित अदालतों में उक्त मामलों की अधिकतम संख्या की पहचान और निपटान और 12 दिसंबर 2020 को पुराने मामलों पर विशेष ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय लोकअदालत के निर्देश की अनुपालना बारे निर्देश जारी किए है। जिसमे प्राप्त सम्मन की प्रति वापस सम्मन जारी करने की अनुपालना, रिपोर्ट के साथ मामला सूची शाम 4 बजे तक इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना, कारण सूचियों को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ इस बारे आवश्यक जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश शामिल है।
12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
Posted by :
pramod goyal
on :
Thursday 26 November 2020
0
comments
//# Adsense Code Here #//
No comments :