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कोरोना टेस्ट के लिए सेक्टर-55 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भवन को अस्थाई प्रयोगशाला बनाने हेतु अधिग्रहित करने के आदेश

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 21 July 2020 0 comments
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फरीदाबाद 21।  जिलाधीश यशपाल ने जिले में कॉविड 19 के अंतर्गत कोरोना संक्रमित लोगों के टेस्ट करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से स्थानीय सेक्टर-55 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भवन को अस्थाई तौर पर प्रयोगशाला बनाने हेतु अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा यह आदेश महामारी अधिनियम-1897 व हरियाणा महामारी रोग
कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन देशों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद को निर्देश दिए हैं कि वह इस भवन को तुरंत सिविल सर्जन के सुपुर्द कर दें ताकि इस भवन में अस्थाई कोविड टेस्ट लेबोरेटरी का संचालन आसानी से किया जा सके।

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