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सीएजी से कराई जाए प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच - आइपा

Posted by : pramod goyal on : Thursday 18 June 2020 0 comments
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फरीदाबाद। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आइपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रिमाइंडर पत्र भेजकर सरकार से 5000 करोड़  का राहत पैकेज मांग रहे हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों  के पिछले 5 साल के खातों की जांच व ऑडिट, तथा  स्कूलों द्वारा सीबीएसई, शिक्षा नियमावली व हुडा विभाग के नियमों के पालन की जांच सीएजी से  कराने की पुनः मांग की है। अशोक अग्रवाल ने पत्र में
लिखा है कि  उच्चतम न्यायालय ने अपने कई आदेशों में कहा है और सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली में भी  साफ तौर से  लिखा हुआ है कि स्कूल विद्या के मंदिर है, शिक्षा एक सोशल सर्विस है इसका व्यवसायीकरण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है लेकिन स्कूल संचालक शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर रहे हैं। स्कूल फीस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आमदनी कम दिखाते हैं जबकि कई मदों में फालतू खर्चा दिखाकर अपने स्कूल को घाटे में चलता हुआ दिखाते हैं। लाभ का काफी पैसा अपने अन्य बिजनेस में लगाते हैं व फंड को बाहर डायवर्ट करते हैं। इसीलिए इनके खातों की सीएजी से जांच होनी बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों के खातों जांच सीएजी से कराई गई थी। जांच के बाद इनके पास करोड़ों रुपए सरप्लस के रूप में मिले थे। जिसके चलते दिल्ली के स्कूल वालों को मय ब्याज के अभिभावकों को उनसे वसूली गई बढ़ी हुई फीस वापस करनी पड़ी थी। ऐसा हरियाणा में भी होना चाहिए। आइपा की ओर से इससे पहले 5 मई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्राइवेट स्कूलों का सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की गई थी। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, प्रदेश संरक्षक सुभाष  लांबा, जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने अशोक अग्रवाल का आभार प्रकट करते हुए उनसे लीगल स्तर पर मंच की हर तरह से मदद करने की अपील की है। जिस पर अशोक अग्रवाल ने मंच को बताया कि  उनके पहले पत्र को भेजे हुए आज 45 दिन हो गए हैं। 17 जून को एक रिमाइंडर भेजकर हरियाणा सरकार को इस विषय पर कार्रवाई करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है अगर 15 दिन के अंदर कोई उचित कार्रवाई हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई तो  हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों का, दिल्ली की तर्ज पर सीएजी से ऑडिट कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय हरियाणा में याचिका डाली जाएगी। श्री अग्रवाल ने मंच से कहा है कि मंच प्राइवेट स्कूलों द्वारा पिछले 5 साल में बढ़ाई गई फीस का ब्यौरा , इनके द्वारा जमा कराया गया फार्म 6, बैलेंस शीट, एफएफआरसी द्वारा कराई गई  जांच की ऑडिट रिपोर्ट, हुडा विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस व रिज्यूम ऑर्डर की कॉपी, स्कूलों की सोसाइटी का मेमोरेंडम आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करके आईपा को उपलब्ध कराए। मंच ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

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