//# Adsense Code Here #//
गुरुग्राम।
जिलाधीश अमित खत्री द्वारा आदेश जारी किये गए हैं कि जिला गुरूग्राम में अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए जाने वाले कोरोना संक्रमित मरीज को मना नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
No comments :