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लॉक डाउन के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस करने वाली कंपनियों को दी गई छूट

Posted by : pramod goyal on : Thursday 26 March 2020 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद। लॉक डाउन के दौरान आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस करने वाली कंपनियों को दी गई छूट।  घरों एवं बिल्डिंग में लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन के लिए भी रहेगी छूट। जरूरी सेवाओं में लगे हुए लोगों को नहीं रोकेगी पुलिस। जिले की सीमा पर खाद्य पदार्थ से संबंधित किसी भी ट्रक को ना रोका जाए:-पुलिस आयुक्त। खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं आपूर्ति में लगे हुए व्यक्ति एवं व्हीकल को नहीं रोका जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित जैसे दवाइयां एवं उपकरणों में लगे व्यक्ति एवं परिवहन के लिए भी रहेगी छूट।
 पुलिस आयुक्त ने शहर वासियों की आवश्यकता को देखते हुए ऑनलाइन सेवा देने वाले ई-कॉमर्स रिटेलर को घरों में डिलीवरी लिए छूट दी है।
उन्होंने बताया कि निम्नलिखित कंपनियों को छूट दी गई है:-

जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ऐमेज़ॉन, 24seven, ब्लू डॉट, DTDC, वाउ एक्सप्रेस, स्विग्गी, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, मिल्क बॉस्केट, Dunzo, बिग बाजार, स्नैपडील, लीशियस, मेडलाइफ, Pharmeasy, अर्बन क्लैप, निंजाकार्ट, इजी डे, जबांग, मंत्रा, स्पेंसर, रिलायंस फ्रेश, फूडपांडा, Honsa consumer pvt. Ltd., Healthians Diagnostics, Delhivery Pvt. Ltd, Nutrimoo Milk Dairy, More Retail, Jubilant food works, Faaso's Piza hut, Ubereats, Needs Supermart Pvt. Ltd. 1mg. Dr. Lal pathlabs, Maxpath, Satvacart और अन्य ई-कॉमर्स रिटेलर एवं ऑपरेटर्स को छूट रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि जैसा की विधित है पूरे हरियाणा राज्य में लॉक डाउन किया जा चुका है जिसके मद्देनजर सभी आम जनता को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं।
घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एवं बिल्डिंगों में लगी हुई लिफ्ट, पानी से संबंधित समस्या, और अन्य समस्याओं के लिए टेक्निशियंस को भी छूट की गई है जो इस प्रकार है:-
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, लिफ्ट टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर मैकेनिक, व्हीकल मकैनिक, जनरेटर मकैनिक, टेलीविजन मकैनिक, डिश टीवी/केबल/सीसीटीवी कैमरा मकैनिक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, सुपरवाइजर, गैस सर्विस, सीएनजी पाइपलाइन टेक्नीशियन, सैनिटाइजेशन वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर के लिए भी छूट रहेगी।
 पुलिस आयुक्त ने कहा कि लोगों की मूलभूत जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

श्री केके राव ने कहा कि खाद पदार्थ उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित सेवा में लगे लोगों एवं व्हीकल को नहीं रोका जाएगा। एलपीजी सिलेंडर एवं खाद्य पदार्थ और अखबार सप्लाई करने वाले व्हीकल को भी नहीं रोका जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां एवं मास्क तैयार करने वाली कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी छूट रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि खाद्य पदार्थ जमाखोरी से संबंधित शिकायत आप जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर 0129 - 2221000 पर कर सकते हैं। श्पलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वह बेवजह घरों से ना निकले। उन्होंने कहा कि आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्यवाही।
पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर चुकी है जो आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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