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पलवल . हरियाणा के पलवल में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट की जज करुणा शर्मा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी की मां को भी सात साल की सजा सुनाई है। पलवल जिले का संभवत: यह पहला मामला है जब किसी को फांसी हुई है। दोषी 20 माह से जेल में बंद है, जबकि उसकी मां जमानत पर बाहर है। पलवल के गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2018 को शादीशुदा वीरेंद्र उर्फ भोला (27) ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद चाकू से गोदकर बच्ची की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को घर में रखे आटे के डिब्बे में छिपा दिया था। खोजबीन के बाद बच्ची का शव दोषी के घर से मिला था। पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी और उसकी मां के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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