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9 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जांच रिपोर्ट आवेदक कैलाश शर्मा को प्रदान करें

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 8 January 2020 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह 15 दिन के अंदर जांच कमेटी द्वारा फरीदाबाद व गुड़गांव के 9 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की जांच रिपोर्ट आवेदक कैलाश शर्मा को प्रदान करें l यह आदेश 7 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया  मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया है कि उन्होंने 2 जुलाई 2018 को सीबीएसई के जन सूचना अधिकारी के पास आरटीआई लगाकर फरीदाबाद व गुरुग्राम के 9 प्राइवेट स्कूल डीपीएस ,
मानव रचना सेक्टर 14 व चार्मबूड विलेज, सैलोम हिल्स, ग्रैंड कोलंबस, हरमन ग्रामनर , रेयानआईसरद्रोणाचार्य  स्कूलों की सीबीएसई जांच कमेटी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट मांगी थी l सीबीएसई ने यह जांच कमेटी मंच के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा चेयरमैन व निदेशक एफीलिएशन सीबीएसई से मुलाकात करके उनको दी गई इन स्कूलों की मनमानी की शिकायत पर 7 अक्टूबर 2016 को बनाई गई थी l जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई का जवाब देकर बताया कि उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस पर अभी कार्रवाई जारी है 26 जुलाई 2018 को जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए इस गोलमोल व अधूरे जवाब से असहमति जाहिर करते हुए 6 अगस्त 2018 को प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर की गई लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं  दिया l जिसके खिलाफ 7 दिसंबर 2018 को केंद्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर की गई l जिस पर सीआईसी  ने 7 जनवरी 2020 को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की l सुनवाई के बाद केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीएसई को कैलाश शर्मा द्वारा आरटीआई के द्वारा 3 पॉइंट में मांगी गई जानकारी व जांच रिपोर्ट ठीक प्रकार से 15 दिन के अंदर आवेदक को देने का आदेश दिया है l

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