//# Adsense Code Here #//
चंडीगढ़।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी से 2001 से 2005 के बीच डिस्टेंस एजुकेशन से बीटेक करने वालों के एआईसीटीई द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने एआईसीटीई को आदेश दिए हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर गलत थे उनके अंक केवल उन परीक्षार्थियों को दिए जाएं, जिन्होंने प्रश्न का जवाब दिया था। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एआईसीटीई ने परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए नियम को बदल दिया।
पहले नियम के अनुसार दो बार परीक्षाएं आयोजित की जानी थीं और पहली परीक्षा में यदि पास नहीं हुए तो दूसरा मौका आखिरी होना था। इसके बाद नियम बदल दिया गया और कहा गया कि दोनों परीक्षाओं में से जिसमें भी विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अंक को जोड़ा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी से 2001 से 2005 के बीच डिस्टेंस एजुकेशन से बीटेक करने वालों के एआईसीटीई द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
पहले नियम के अनुसार दो बार परीक्षाएं आयोजित की जानी थीं और पहली परीक्षा में यदि पास नहीं हुए तो दूसरा मौका आखिरी होना था। इसके बाद नियम बदल दिया गया और कहा गया कि दोनों परीक्षाओं में से जिसमें भी विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अंक को जोड़ा जाएगा।
No comments :