फरीदाबाद में 5 से 20 नवंबर तक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आकर काम करेंगे, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा इस अवधि में धूल उड़ाने वाली निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ये विशेष निर्देश जारी किए हैं। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि फरीदाबाद में भी इन आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।
आयोग के निर्देश दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में लागू होंगे। इसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देनी होगी। हालांकि, जिन औद्योगिक इकाइयों और जरूरी सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है, उन्हें इससे छूट दी गई है।
सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार 5 से 20 नवंबर तक खुले में धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह बंद रहेंगे। यह रोक सरकारी और निजी निर्माण परियोजनाओं पर लागू होगी। इसके अलावा सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली की लाइन और दूरसंचार से जुड़े निर्माण कार्य भी इसके दायरे में आएंगे।
हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित नियमों के तहत छूट दी गई है।

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