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हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 'लीव ट्रैवल कंसेशन' (LTC) क्लेम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि होम टाउन या देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए LTC का लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन या क्लेम तय ‘ब्लॉक पीरियड’ के भीतर जमा किया जाएगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मानव संसाधन विभाग की ओर से 17 सितंबर 2026 को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद LTC का कोई भी पुराना दावा स्वीकार नहीं होगा, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसके लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान न हो।

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