//# Adsense Code Here #//
हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों कच्चे (अनुबंधित) कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए मास्टर प्लान लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के नए आदेशों के तहत 'हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025' के तहत आने वाले हर पात्र कर्मचारी के लिए 'सुपरन्यूमरेरी पद' (अतिरिक्त व्यक्तिगत पद) सृजित किए
जाएंगे। इससे कच्चे कर्मचारियों की सेवा रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी।
- विभाग में काम कर रहे प्रत्येक पात्र अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक पर्सनल 'सुपरन्यूमरेरी पद' बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि स्वास्थ्य विभाग में कोई क्लर्क के रूप में कार्यरत है और सुरक्षा का पात्र बनता है, तो केवल उसी के लिए क्लर्क का एक व्यक्तिगत पद बनेगा। यह पद किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
- जैसे ही किसी कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद बनेगा, उसी कैडर का एक नियमित (Regular) पद फ्रीज कर दिया जाएगा। जब तक वह कर्मचारी सेवा में रहेगा, उस नियमित पद पर कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी।

No comments :