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चेक बाउंस होने पर 6 महीने की जेल:कोर्ट ने दिए 1.58 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 30 August 2026 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उदिता की कोर्ट ने 1.58 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट द्वारा तय समय में पैसे नहीं दिए जाने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

आरोपी विजय कुमार ने सोनू नामक शख्स को 7 दिसंबर 2022 को एक चेक जारी किया था। बैंक में जमा कराने पर चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद ये मामला 9 जनवरी 2023 को कोर्ट में पहुंच गया था।

सजा पर सुनवाई के दौरान आरोपी विजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि वह मजदूरी करता है और अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है। उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी उसी पर है। आरोपी ने खुद को मामले में गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कहते हुए कोर्ट से नरमी बरतने की मांग की।

शिकायतकर्ता सोनू की ओर से कोर्ट में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ नरमी बरतने का कोई आधार नहीं है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह वर्ष 2023 से इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा है और उसने अपनी शिकायत को कोर्ट में साबित किया है। इसलिए आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की गई।

कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी किया था। बैंक में जमा कराने पर चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने माना कि आरोपी के पक्ष में नरमी बरतने वाली कोई परिस्थिति सामने नहीं आई। इसके बाद चेक नंबर 201752, दिनांक 7 दिसंबर 2022 से जुड़े मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत छह महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई।


कोर्ट ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 1.58 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी आदेश दिया है। यह राशि चेक बाउंस के कारण शिकायतकर्ता को हुई परेशानी और मुकदमे में हुए खर्च की भरपाई के लिए तय की गई है। मुआवजे की राशि आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।

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