फरीदाबाद जिले में नगर निगम शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डो को लेकर सख्त हो गई है। निगम ने इसको लेकर अधिकारियों की ड्यूटी तय की है। निगम के द्वारा पहले ऐसे लगभग सैकड़ों भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने ये बोर्ड नहीं हटाए थे, उसके बाद ये कार्यवाई की जा रही है।
निगम के द्वारा यह सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद भी किसी यैसे भवन पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए, तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और विज्ञापन बोर्ड ना हटाने पर उचित करवाई निगम द्वारा की जाएगी। यही नहीं यदि निगम भवनों के ऊपर लगे विज्ञापन वार्डो को निगम द्वारा हटाया जाता है, तो उसका खर्चा भी भवन मालिक को देना होगा।
निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने उनका कहना है की शहर को सुंदर बनाना और शहर को विकास की गति देने के लिए सरकार ने ये नियम बनाये हैं । उन्होंने कहा की छतों के टॉप पर विज्ञापन बोर्ड्स लगाने के लिए कोई अनुमति सरकार नहीं देती है।
निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने जानकारी दी, कि रूफ टॉप पर विज्ञापन के बोर्ड की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फर्म के नाम के विज्ञापन के लिए भी अनुमति ली जाती है। दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ अपने फ्रंट का दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकता है।
इससे बड़ा बोर्ड लगाने के लिए पर बोर्ड की अनुमति के लिए स्वयं पंजीकृत कर सकता है। नगर निगम ने अब हरियाणा विज्ञापन बायलॉज 2022 उलंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।जेई अंकित गोयल की टीम ने ऐसे विज्ञापन बोर्ड ओर होर्डिंग को हटाने का अभियान शुरू कर दिया और वर्ल्ड स्ट्रीट और उसके आसपास लगते गए ऐसे बोर्डों को हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

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