//# Adsense Code Here #//
हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर
ड्राइवर को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रोडवेज वर्कशॉप मैनेजर की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
जानकारी के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क हादसों के दौरान होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। आदेश के मुताबिक, अब कोई भी रोडवेज चालक बिना सीट बेल्ट लगाए बस नहीं चला पाएगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह नियम यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि नए नियमों के अनुसार, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें
- यदि बस चलाते समय ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो उसे ₹1000 का ट्रैफिक जुर्माना देना होगा। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
- यदि बस में सीट बेल्ट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जुर्माने का भुगतान संबंधित वर्कशॉप मैनेजर को करना होगा।

No comments :