दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी व अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये फैसला ईडी की दलीलें सुनने के बाद दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थी। साथ ही अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके ट्रस्ट के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
अटैच की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धौज क्षेत्र में 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूलों और विभागों की इमारतें और हॉस्टल शामिल हैं। ED ने इन्हें अपराध की आय की श्रेणी में रखा है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।

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