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फरीदाबाद जिला सेशन कोर्ट ने अपने बच्चों को कुएं के पानी में पैरों से दबाकर मारने वाले हत्यारे पिता और सौतेली मां को 2 साल बाद दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर हत्या की धारा 103 BNS के तहत 20 हजार और धारा 120 B के तहत 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दो साल तक केस चलने के बाद ये सजा सुनाई गई है। इस केस में 19 गवाह पेश किए गए, मामले का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं होने के बावजूद कोर्ट ने साक्ष्य को ही दोषी साबित करने का आधार माना।
दोनों पर धारा 103 BNS और धारा 120 B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। इस केस को एक हीनियस क्राइम की श्रेणी में रखा गया था।

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