हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद फायर NOC के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल, हरियाणा के कई उद्योगपतियों और लोगों के द्वारा फायर NOC में देरी होने और कई बार नहीं मिलने की शिकायतें पहुंची थीं, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बदलाव के लिए कहा गया।
पीएमओ के ऑर्डर के बाद सरकार ने NOC में बदलाव कर दिया है, अब नए नियमों के तहत थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया जाएगा। नए नियमों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं, यदि गलत रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा में दिल्ली से सटे जिलों (NCR) में कई उद्योग हैं। यहां इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भी विकसित की जा रही हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए फायर NOC के लिए काफी दिक्कतें आ रही थीं, जिसके चलते उद्यमियों को राज्य और केंद्र सरकार तक शिकायतें करनी पड़ीं। PMO ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और राजस्व विभाग को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत फायर NOC प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश दिए।

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