फरीदाबाद जिला नगर निगम ने बिना सबडिवीजन कराए प्लाटों की प्रापर्टी आईडी बनाने पर रोक लगा दी है। अब पहले प्रापर्टी आईडी बनवाने के लिए प्लानिंग ब्रांच से प्लाट का सबडिवीजन कराकर एनओसी लेनी होगी। जिसके बाद प्रापर्टी आईडी बन पाएगी और प्रापर्टी को टुकड़ों में बेचा जा सकेगा।
निगम से मिली जानकारी के अनुसार जिस जमीन को दो या तीन टुकड़ों में बेचकर रजिस्ट्री करवाई जाती है। उसका पहले निगम के प्लानिंग ब्रांच से सबडिवीजन करवाना पड़ता है, इसलिए सरकार को भी फीस चुकानी पड़ती है। वहीं निगम की ओर से सबडिवीजन करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन प्रापर्टी आईडी बनाने के दौरान ऐसे मामले सामने आए जिनका प्लानिंग ब्रांच से सबडिवीजन नहीं करवाया गया था।
कई बिल्डर फीस चुकाने से बचने के लिए सबडिवीजन नहीं करवाते है। वह प्लानिंग ब्रांच से लाइसेंस भी नहीं लेते हैं। जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। वहीं प्लानिंग ब्रांच की ओर से नियमित हुई कालोनियों में ही सबडिवीजन करने की अनुमति दी जाती है। प्रापर्टी आईडी नहीं बनने से लोगों को सीवर और पानी का कनेक्शन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
फरीदाबाद में कुल साढ़े सात लाख प्रापर्टी आईडी है इनमें से अभी तक एक लाख आईडी ही सत्यापित हो पाई है। प्रापर्टी आईडी ना बनने से लोगों को सीवर और पानी का कनेक्शन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिना सबडिवीजन कराए प्रशासन को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और लोगों को बी जमीन खरीदने के बाद भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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