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शिशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्तनपान जरूरी : डॉ. अंकित चंद्र

Posted by : pramod goyal on : Monday, 17 November 2025 0 comments
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 फरीदाबाद :   :17 नवम्बर,  इन्फैंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एक्ट अधिनियम के बावजूद भारत में शिशु आहार पाउडर की डिजिटल बिक्री में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। आईएमएस एक्ट, 1992 (संशोधित 2003) स्तनपान को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है, जो फॉर्मूला उत्पादों के विपणन को नियंत्रि


त करता है। कठोर नियमों के बावजूद, निर्माता डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का बेहद आक्रामक रूप से उपयोग कर रहे हैं और अक्सर स्वास्थ्य लाभों के बारे में अप्रमाणित दावे कर रहे हैं। आईएमएस एक्ट, अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट-मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के अनुरूप है और ऐसे किसी भी प्रचार, प्रायोजन या विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है जो स्तनपान के बराबर या उससे बेहतर होने का दावा करता हो।

हाल ही में इंडियन पीडियाट्रिक्स  जर्नल में डॉ. अंकित चंद्र और डॉ. अल्का कुमारी (एम्स-कैफ़िम्स, नई दिल्ली) द्वारा प्रकाशित शोध में शिशु फॉर्मूला उत्पादों के विपणन और बिक्री से संबंधित चिंताजनक मुद्दे उजागर हुए हैं। अध्ययन में वैश्विक और भारतीय कंपनियों के 129 उत्पाद पाए गए जो अमेजऩ और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ऑनलाइन विक्रेताओं पर उपलब्ध थे, जिनके साथ आकर्षक छूट और प्रचार रणनीतियाँ जुड़ी थीं। 400 ग्राम पैक की मध्यम कीमत 790 रुपये थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्पाद पैकेजिंग पर संज्ञानात्मक विकास बढ़ाने से लेकर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने तक के दावे किए गए थे, जबकि इनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे।
हालांकि अधिनियम कड़े नियंत्रण का प्रावधान करता है, लेकिन प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं। पिछले चार वर्षों में अधिकारियों द्वारा जाँचे गए फॉर्मूला नमूनों (कुल 1045) में से 8.7 प्रतिशत गैर-अनुपालन पाए गए और इनमें से केवल 19.8 प्रतिशत  मामलों में दोष सिद्धि और मामूली दंड दिए गए। प्रतिबंधों के बावजूद पहले निर्माताओं द्वारा कॉन्फ्रेंस प्रायोजित किए जाने की रिपोर्ट आई हैं और अब वे सोशल मीडिया या वेब प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँच रहे हैं। यह आक्रामक मार्केटिंग 46 से 68 प्रतिशत  माताओं में स्तन दूध को अपर्याप्त समझने की चिंताजनक धारणा के साथ मेल खाती है, जिसके कारण कई माताएं चिकित्सकों या इंटरनेट से प्रभावित होकर फॉर्मूला चुनती हैं।
इसके साथ ही निर्माताओं और नियामक एजेंसियों से व्यापक डेटा की कमी पूर्ण पारदर्शिता में बाधा बनती है। यह शिशुओं को संक्रमणों और अन्य हानिकारक प्रभावों के जोखिम में डालता है और माता–पिता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप स्तनपान शीघ्र बंद हो जाता है, जिससे शिशु आवश्यक पोषक तत्वों और रोग-प्रतिरोधक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। अध्ययन का सुझाव है कि स्तनपान को समर्थन देने, भ्रामक दावों का मुकाबला करने और शिशु पोषण की सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत प्रवर्तन और जन-जागरूकता की आवश्यकता है। जैसे-जैसे भारत का फॉर्मूला बाजार तेजी से बढ़ रहा है, आईएमएस एक्ट का सख्त अनुपालन माँ–शिशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
डॉ. अंकित चंद्र का सुझाव है कि शिशुओं के लिए प्राथमिक पोषण के रूप में विशेष रूप से केवल स्तनपान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी चैनलों में शिशु दूध फॉर्मूला की बिक्री की कड़ी निगरानी की जाए। आईएमएस एक्ट के प्रवर्तन को मजबूत करना आवश्यक है, विशेषकर सुरोगेट विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग, और साइट-निरीक्षण के संदर्भ में। स्वास्थ्य पेशेवरों में आईएमएस एक्ट और उसके उल्लंघन के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। पहली बार मातृत्व, कामकाजी माताएं, संयुक्त परिवार का समर्थन न रखने वाले न्यूक्लियर परिवार, और उच्च-आय वाले शहरी परिवार जैसे संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। ये रणनीतियाँ शिशु फॉर्मूलों के भ्रामक विपणन को कम कर सकती हैं और सुनिश्चित कर सकती हैं कि माताओं और परिवारों को शिशु आहार के बारे में निष्पक्ष और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो।

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