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हरियाणा में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गए

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 23 November 2025 0 comments
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 हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट (1958) में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े मानक बनाए गए हैं।

इसके तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से पहले नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने जरूरी होंगे। गवर्नर असीम घोष ने हरियाणा शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को विधानसभा के विंटर सेशन में पारित कराया जाएगा।

  • 9 की बजाय 10 घंटे काम होगा। एक्ट में इस संशोधन से बिजनेसमैन को अपने नए ग्राहकों तक पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों को ज्यादा लाभ होगा।
  •  सरकार ने एक्ट में संशोधन कर पहले 50 घंटे से ओवर टाइम को बढ़ाकर 156 घंटे प्रति तिमाही कर दिया है। इससे कर्मचारियों को 106 अतिरिक्त घंटे काम करके एक्स्ट्रा कमाई का मौका मिलेगा।

  •  अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा ने भी कंपनी के आकार के आधार पर दो स्तरीय फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसके तहत 20 कर्मचारियों तक को रोजगार देने वाली यूनिट्स और 20 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे।

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