हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अपनी ई-नीलामी के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इन बदलावों का मकसद है कि मकान, दुकान, संस्थान और अलग-अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बांटने में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनी रहे। अब जो लोग नियम तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिन भूखंडों को कैंसिल किया जाएगा, उनकी जल्दी से दोबारा नीलामी होगी।
नए नियमों के हिसाब से, अगर कोई भूखंड नियम तोड़ने की वजह से कैंसिल होता है, तो उसे 60 दिन के अंदर दोबारा नीलाम करना जरूरी होगा। अगर नई बोली पुरानी बोली से कम भी हो, तो भी प्रॉपर्टी उस को दी जाएगी जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई। लेकिन, पुराने आवंटी की पूरी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वालों को भी भुगतान में विकल्प दिए गए है। एचएसवीपी के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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