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नई दिल्ली :
दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है. दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. CJI बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया है.
साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी.
केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी शामिल किया गया.

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