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परचून की दुकान की आड़ में 1 किलो 334 ग्राम पदार्थ गांजा तस्करी मे लिप्त नशा तस्कर काबू

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 14 June 2025 0 comments
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 नूह/फरीदाबाद -  हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करने के हरियाणा सरकार के अभियान को साकार करने के क्रम में सफलता प्राप्त करते हुए ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने थाना पुन्हाना एरिया के गाँव ठेक में जुरेहडा रोड पर स्थित परचुन की दुकान से अवैध नशीले पदार्थ के कारोबार मे लिप्त एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। विदित है कि ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा निर्देशों पर पुरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जानकारी देते हुए फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक मनोज सांगवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुश्री पंखुरी कुमार के नेतृत्व व उप पु


लिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार के निर्देशन में सहायक उप निरिक्षक अनिल कुमार अपनी टीम के साथ जुरेहडा के पास मौजूद था। तभी गुप्त सूचना मिली कि एक नशा तस्कर अपनी परचुन की दुकान की आड़ में अवैध नशीला पदार्थ गाँजा की तस्करी का कारोबार करता है। अगर पुलिस टीम द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाए तो आरोपी को अवैध नशीले पदार्थ सहित काबू किया जा सकता है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गांव ठेक मे आरोपी की दुकान पर रेड करके आरोपी को प्रतिबंधित नशीले पदार्थ गांजा सहित काबू किया। आरोपी की पहचान ताहिर पुत्र मोहम्मद सत्तार निवासी गाँव ठेक के रूप मे हुई। राजपत्रित अधिकारी को मोके पर बुलाकर तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से कुल किलो 334 ग्राम मात्रा में अवैध नशीला पदार्थ गाँजा बरामद हुआ। अतिरिक्त जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया की नशे के व्यापार में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी पर थाना पुन्हानाजिला नूह मे एन.डी.पी.एस. अधिनियम कि विभिन्न धाराओं में माध्यामिक मात्रा का मुकदमा दर्ज आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आगे आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही नशें संबंधित टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल मानस (NCBMANAS.GOV.INऔर हरियाणा एनसीबी के टॉल फ्री न. 90508-91508 पर बेफिक्र होकर सूचना देंताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

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