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दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता को राउज एवेंन्यू कोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित विभिन्न भूमिकाओं की जांच के लिए सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कपिल मिश्रा
के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया, जिसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह साफ है कि दंगों के दौरान कपिल इलाके में थे। इसमें आगे जांच की जरूरत है।
न्यायाधीश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और दावा किया कि दंगों में मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी।
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