हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है।
इसके तहत एक बार फिर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर निदेशक सेकेंडरी ने सभी DEO को लेटर जारी किया है। इसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।
साथ ही इन स्कूलों की लिस्ट दो न्यूज पेपर (हिंदी व अंग्रेजी) में जारी कराई जाए ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बच सकें।
दरअसल, प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर को गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध, गैर मान्यता प्राप्त, अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था।
इस पर हाईकार्ट ने आदेश के तहत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2024 से पहले हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
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