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लाश सड़क पर रख प्रदर्शन पर रोक:3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना लगेगा

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 26 March 2025 0 comments
pramod goyal
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 हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही चल


रही है। सदन में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक पास हुआ। अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा।

साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 भी पास किया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसके बाद हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में सट्टेबाजी के मामलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।


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