हरियाणा में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों में जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लैंड रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है। अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। बजट सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पहले ये नियम सिर्फ प्रदेश के 2 जिलों सोनीपत और करनाल में लागू किए जाएंगे। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में भी लैंड रजिस्ट्री के नए नियम लागू हो जाएंगे।
सरकार ने नियमों में बदलाव करके लैंड रजिस्ट्री करवाना काफी आसान कर दिया है। बता दें कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके बाद अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्म में ही जमा किए जाएंगे। इसके अलावा लैंड रजिस्ट्री के लिए किसी को रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी लोग घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वहीं, दूसरे नियम के मुताबिक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है, तो उसे अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। जिसके बाद आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री ट्रांसफर करवाया जा सकेगा।
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