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हाईकोर्ट ने सैनी सरकार को छह महीने के भीतर पात्र कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के निर्देश दिए

Posted by : pramod goyal on : Friday, 31 January 2025 0 comments
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 हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने को फैसला सुनाया है। जिसमें कहा गया है कि सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 महीने के अंदर रेगुलर किया जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी


को नियमित नहीं किया जाएगा। 

दरअसल, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों जैसे नगर निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिन्होंने नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 151 याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में दशकों से अनुबंध, अंशकालिक या अस्थायी रूप से कार्यरत 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के हिसाब से 6 माह के भीतर नियमित किया जाए।



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