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हरियाणा में CLU सर्टिफिकेट 60 दिन में मिलेगा

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 11 December 2024 0 comments
pramod goyal
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 नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 16-16 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके मुताबिक इन दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी।

इसके अलावा प्राधिकरणों द्वारा पहले ही जिन जगहों को सीएलयू की परमिशन दी जा चुकी है, उन्हें बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी परमिशन 90 दिनों में दी जाएंगी। बिना किसी अपराध के मामलों में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किया जाएगा।

पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे।

जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा।


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