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पगड़ी पहनने वाली महिलाओं को छोड़कर, सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट - हाई कोर्ट

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 21 December 2024 0 comments
pramod goyal
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टू-व्हीलर पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। सिख महिलाएं भी हेलमेट पहनेंगी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं के लिए हेलमेट को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि य


ह केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती हैं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। पत्र में लिखा गया है था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है। लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वे सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

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