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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। 5 अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) और 2 डायरेक्टर शामिल हैं। इन 5 अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने हिसार के शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोक रखा था।
याचिकाकर्ता 16 साल से लड़ाई लड़ रहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है। इसलिए इन कर्मचारियों का आगामी आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए।
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