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फरीदाबाद में पराली (धान के फसल अवशेष) जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध, जलाने पर लगेगा जुर्माना

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 20 October 2024 0 comments
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 फरीदाबाद- दिल्ली एनसीआर में वातावरण की खराब गुणवत्ता के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा के द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। जिसके चलते जिला फरीदाबाद में पराली जलाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध है। 

 

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पराली जलाने के मामले में पुलिस उपायुक्त यातायात ऊषा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वातावरण के प्रदूषण को देखते हुए मुख्य सचिव कृषि हरियाणा सरकार, चंडीगढ के दिशा-निर्देश के अंतर्गत पराली जलाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध है। स्वास्थ विभाग के अनुसार प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई, ऑखों में जलन, बुखार, खाज, खुजली इत्यादी बीमारी होने की सम्भावना बढ़ जाती है। 

आमजन से अपील है कि पराली ना जलायें, स्वस्थ जीवन के लिए सहयोग करें, अगर कोई पराली जलता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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