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4 व 5 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य : डीसी

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 2 October 2024 0 comments
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 फरीदाबाद, 2 अक्तूबर।

मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन अर्थात 4 व 5 अक्टूबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी-एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। जिला स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 48 घंटे पहले आवेदन कर प्रमाण पत्र लेना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदान से पहले और मतदान के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को एमसीएमसी से अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसा न करने पर भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहींइलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केबल टीवी पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए भी उम्मीदवार को एमसीएमसी द्वारा अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय परिसर में डीआईपीआरओ कार्यालय में एमसीएमसी रूम बनाया गया है।

एग्जिट पोल पर रहेगी रोक :

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणाजम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण मतदान शुरू होने का समय 18.09.2024 को सुबह 7 बजे से माना गया है। यह प्रतिबंध मतदान के दिन 5 अक्टूबर, 2024 को शाम 6.30 बजे तक प्रभावी रहेगा।


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