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3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद होगा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार : जिला निर्वाचन अधिकारी

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 1 October 2024 0 comments
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 फरीदाबाद01 अक्टूबर। हरियाणा में 15वी विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर गुरूवार3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। गुरूवार की शाम 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठकरोड शो अथवा जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ हीआयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़करपार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और स्टार प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैंवे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए शनिवार5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक चुनाव का पर्व-प्रदेश का गर्व थीम के साथ मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना बारे जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफीटेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावाकिसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपना प्रचार नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियोंसांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताजिनको सुरक्षा प्रदान की गई हैउन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा।

एमसीएमसी की स्वीकृति के बिना नहीं प्रकाशित करवा सकते विज्ञापन : डीसी

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। चुनावी सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या परिकलित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया हैजो मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान होता है। हालांकि इस समय में प्रिंट मीडिया में जिला या राज्य स्तर की जैसा कि मामला होएमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन छापे जा सकते है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना एमसीएमसी द्वारा प्री सर्टिफिकेशन लिए बिना कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दे सकता है और यदि कोई ऐसा करता है तो संबंधित के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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