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वरिष्ठ पत्रकार मोहन तिवारी को जान से मारने के धमकी देने के मामले में आरोपी यूट्यूबर संजय,रोशन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 21 August 2024 0 comments
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 फरीदाबाद। सेक्टर -12 क्षेत्र के अंर्तगत रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार मोहन तिवारी को जान से मरने की धमकी देने वाले आरोपी यूट्यूबर संजय व रोशन को थाना सेंट्रल पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया है और चार्गशीट दाखिल किया है जिसके बाद उक्त दोनों आरोपि


यों के खिलाफ एसीजेम फरीदाबाद कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें की उक्त दोनों आरोपियों को केस चलने तक तारीख पर पेश होना होगा। शिकायतकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मोहन तिवारी ने बताया है फोन पर जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी संजय रोशन के खिलाफ स्थानीय सेंट्रल थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आगे उन्होंने बताया की 26 अप्रैल 2023 की दोपहर करीब 2 बजे का है, जब मोहन तिवारी को एक नंबर से काल आई। कॉलर ने अपना नाम और पता बताकर सीधे पत्रकार से अनाप शनाप बात करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी पत्रकार को फोन पर काट देने की धमकी देने लगा जिसके बाद स्थानीय पत्रकार द्वारा सेंट्रल थाने में लिखित तहरीर दी गई थी। शिकयता में उन्होंने बताया है की  वह हिंदी दैनिक सामाचार पत्र में फरीदाबाद हरियाणा से ब्यूरो चीफ है। वह अपने ऑफिस सेक्टर- 12 ,फ़रीदाबाद अपने ऑफिस से खबर लिख रहे थे की उसी दौरान उनके मोबाइल पर रोशन पुत्र ललन के मोबाइल से कॉल आया और बातचीत करने दौरान रोशन ने संजय पुत्र गंगा को फ़ोन दे दिया। जिसके बाद संजय ने पत्रकार को जान से ख़त्म करने की धमकी दी। उक्त आरोपी धीरज नगर फरीदाबाद में विक्की पुत्र विजय के यहा रहते है जो की संजय का सगा भतीजा है। आरोपियों ने आपसी सलाह करने के बाद पत्रकार को जान से खत्म करने की धमकी दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी संजय पुत्र गंगा व रोशन यूट्यूब पर भोजपुरी गाना का प्रचार प्रसार आदि का काम करते है। सेंट्रल पुलिस ने पत्रकार द्वारा दी गई तहरीर व ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी संजय पुत्र गंगा और रोशन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। हालांकि आरोपी ने कोर्ट में अपना आवाज को स्वीकार किए है जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ है, अब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा बाकी उस केस में न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा।

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