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हरियाणा सरकार प्रदेश में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ड माफी योजना लेकर आई है। इस स्कीम के तहत अगर डिफाल्टर एक बार में बकाया बिल भर देता है तो सरकार उसे 5 फीसदी की छूट देगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं।
राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की
बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं।
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