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फरीदाबाद: बता दें कि 5 जुलाई को शाम के समय मॉल ऑफ फरीदाबाद की बेसमेंट में एक युवक पर चाकुओं से हमला करके चोट पहुंचाने और जान से मारने की नियत के मामले में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 06 जुलाई को अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग के अनुसन्धान के दौरान हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई थी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 07 जुलाई को अभियोग में नामजद आरोपी अमित पुत्र ग्यासी निवासी गाजीपुर, फरीदाबाद अपने भाई सुमित के साथ पुलिस चौकी टाउन नम्बर 2 में अपनी एम्एलआर के सम्बन्ध में आया था। अमित हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी था जिसपर उससे पूछताछ शुरू की गई ।
मामले में पीड़ित फोर्टिस हस्पताल में दाखिल था जिसकी स्थिति नाजुक थी, मामले को देखते हुए अमित को पूछताछ के लिए उसके भाई सुमित के साथ अपराध शाखा सेक्टर 65 में ले गए जहाँ पर अमित से उसके भाई के सामने पूछताछ की गई, अमित के विरुद्ध साक्ष्य आने पर उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अमित बार बार गुमराह कर रहा था। पूछताछ के दौरान अमित ने बताया कि वारदात में प्रयोग किया गया चाकू उसने भाखरी गाँव में फेंक दिया था जिसपर अनुसंधान अधिकारी ने चाकू बरामदगी के लिए अन्य मुलाजिमों की निगरानी में आरोपी को गाँव भाखरी में भेजा परन्तु गाँव भाखरी में कोई चाकू बरामद नहीं हुआ। पीड़ित हरीश नाजुक स्थिति में फोर्टिस हस्पताल में दाखिल था और थाना कोतवाली व् हस्पताल की दूरी लगभग 300 मीटर थी। कानून व्यवस्था स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अमित को थाना कोतवाली में बंद न करवाकर उसे अपराध शाखा 65 की हवालात में बंद कराया गया जहाँ पर तीन अन्य आरोपी भी हवालात में बंद थे। हवालात पर ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह समय करीब 6 बजे हवालात में देखा गया कि आरोपी अमित ने कम्बल का टुकड़ा काटकर हवालात के रोशनदान में बांधकर फांसी लगा ली है। जिसपर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसे तुरंत बीके हस्पताल ले जाया गया। जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत बतलाया। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने का मामला पाया जाने पर न्यायिक जाँच के तुरंत प्रभाव से सत्र न्यायधीश फरीदाबाद को पत्राचार किया गया जिसपर CJM श्री संदीप यादव को न्यायिक जांच के लिए नियुक्त किया गया जिनके द्वारा धारा 196 BNSS के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। मृतक का बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले बारे राष्ट्रीय व् राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है।
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