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कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने पर सुप्रीम कोर्ट कीअंतरिम रोक

Posted by : pramod goyal on : Monday, 22 July 2024 0 comments
pramod goyal
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 कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों (रेहड़ी-पटरी भी शामिल) पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम  रोक लगा दी है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने नेम प्लेट हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां कई दुकानदारों में खुशी की लहर है. निसार और आरिफ फल वाले ने (जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थीं) भी नेम प्लेट हटा दी हैं. दुकानदारों को कहना है कि जो यह कोर्ट का फैसला आया है बिल्कुल सही है. वहीं जब इस मामले पर कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों से जब बात की गई कांवड़ियों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो हमें सामान जहां से खरीदना है, हम लोग वहीं से खरीदेंगे, किसी जाति  या किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है.


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