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मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज के साथ कर सकते हैं मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

Posted by : pramod goyal on : Thursday 23 May 2024 0 comments
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 फरीदाबाद, 23 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव में वोटर कार्ड न होने की स्थिति में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोटर आईडी के आलावा चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान करने की सुविधा दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता हैलेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान संभव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 

मतदान के लिए ये हैं 12 विकल्प

इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्डमनरेगा जॉब कार्डबैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुकश्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्डड्राइविंग लाइसेंसपैन कार्डएनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्डभारतीय पासपोर्टफोटोयुक्त पेंशन दस्तावेजकेंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रसांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

उन्होंने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दर्ज कराए।


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