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महिला पुलिसकर्मियों के लिए महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण एक्ट के बारे में दी गई ट्रेनिंग

Posted by : pramod goyal on : Monday 1 April 2024 0 comments
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 फरीदाबाद: पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा निर्देश तथा डीसीपी महिला सुरक्षा जसलीन कौर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा फरीदाबाद के नेतृत्व में आज महिला थाना सेंट्रल में महिला पुलिसकर्मियों


के लिए POSH ACT 2013 (PREVENTION  OF SEXUAL HARASSMENT) की TRAINING SESSION का आयोजन किया गया। जिसमें सैन्ट्रल जोन से प्रबंधक अफ्सर महिला थाना सैन्ट्रल वा सभी महिला अनुसंधान अधिकारी , महिला हैल्प डैस्क से महिला पुलिस कर्मचारियों ने तथा एन आई टी जोन से प्रबंधक अफसर महिला थाना वा करीब महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। 


पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि शाही एक्सपोर्ट के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विभाग से बबीता चुघ वा अवन्नी कथुरिया ट्रेनिंग एक्सपर्ट  वा एडवोकेट माधुरी बक्शी द्वारा कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन, रोकथाम ,निषेध और निवारण बारे महिला पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी वा नये प्रावधान बारे प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला पुलिस कर्मचारियों से उनकी समस्या पूछी गई तथा कार्यस्थल पर बनाई गई आंतरिक शिकायत समिति बारे बताया गया। उन्होंने बताया कि महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है ताकि महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। कंपनियों में बनाई गई इस प्रकार की आंतरिक शिकायत समिति महिलाओं की शिकायत को अच्छे से सुनती हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न से संबंधित घटना घटित होती है तो वह तुरंत इसकी शिकायत समिति को दें ताकि उसका निवारण किया जा सके। महिला पुलिसकर्मियों को भी इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई और इस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में गहनता से विचार विमर्श करके कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

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