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पार्किंग की उच्चित व्यवस्था ना करने व यातायात व्यवस्था को बाधित करने मामले में के के उज्जवल फार्म हाउस संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 24 April 2024 0 comments
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 फरीदाबाद-24 अप्रैल, पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा निर्देश तथा डीसीपी ट्रैफिक उषा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सुरजकुंड थाने में के के उज्जवल फार्म हाउस संचालक के खिलाफ पार्किंग की उचित व्यवस्था न करने और यातायात बाधित करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली कि फार्महाउस के बाहर रोड पर जाम लग गया है जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फार्म हाउस प्रबंधक/संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में फार्म हाउस मैरिज गार्डन वाटिका संचालकों को यातायात व्यवस्था का उचित प्रबंध करने के आदेश किए गए थे जिनका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।


पुलिस उपायुक्त यातायात ऊषा के द्वारा शादियों के सीजन के चलते एक ट्रेफिक एडवाइजरी जारी की थी जिसके चलते सभी मैरिज गार्डन, वाटिका, रिजॉर्ट, बैंक्विट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, होटल इत्यादि को अपने यहां आने वाले यात्रियों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। शादी एवं पार्टी में शिरकत करने वाले आगंतुकों वाहन चालक अपने वाहन सड़क पर खडा कर देते है जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित होती है। इसके चलते यातायात व्यवस्था बिगड़ने के कारण फार्म हाउस के मालिक व मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।  

पूर्व में सभी मैरिज गार्डन, वाटिका, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, होटल संचालक को वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था, CCTV कैमरा निगरानी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था के लिए अपने निजी कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश पुलिस उपायुक्त यातायात के द्वारा दिए गए थे। जिसके चलते 105 मैरिज गार्डन, वाटिका, धर्मशाला, सामुदायिक केंद्र इत्यादि के प्रबंधकों / संचालकों को इस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत नोटिस देकर सूचित किया गया था।  

आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये :-
1- सम्पूर्ण मैरिज गार्डन (पार्किंग सहित) सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो,  

2- मैरिज गार्डन के आसपास रोड पर वाहन पार्क न किये जावे। मैरिज गार्डन के समक्ष /आसपास यातायात व्यवस्था बाधित न हो इस हेतु मैरिज गार्डन परिसर में ही पार्किंग व्यवस्था रखी जावे। पार्किंग में वाहनों को व्यवस्थित लगवाने के लिए गार्डन से सुरक्षाकर्मी(गार्ड) लगाया जावे।

3- मैरिज गार्डन के गेट एवं कार्यकम स्टेज पर गार्डन संचालक की ओर से अतिथियों के सामान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहना चाहिए।

4- डीसीपी ट्रैफिक के निर्देशानुसार गार्डन में डीजे/साउण्ड तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए तथा रात्रि 10.00 बजे के उपरांत डीजे बंद कराया जावे।


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